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गुरुवार, 28 मई 2026

गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा

 

जौनपुर में गैंगरेप के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कठोर सजा

जौनपुर। जनपद की त्वरित न्यायालय प्रथम ने वर्ष 2019 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना खेतासराय क्षेत्र से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 287/2019 में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 452 एवं 376डी के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम में चल रही थी।
सुनवाई पूर्ण होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त दिलीप उर्फ नखड़ू पुत्र शोभनाथ यादव निवासी फरीदपुर थाना खेतासराय तथा हनुमान उर्फ चन्द्रकेश यादव पुत्र दलसिंगार यादव निवासी चैकिया गुरैनी थाना खेतासराय को दोषसिद्ध पाया।
अदालत ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को दो-दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

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