जून में 38 अभियुक्तों को मिली विधिक सहायता, 15 की हुई रिहाई: डीएलएसए बस्ती


जून में 38 अभियुक्तों को मिली विधिक सहायता, 15 की हुई रिहाई: डीएलएसए बस्ती


बस्ती।सम्वाददाता 

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) बस्ती के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश श्री शमशुल हक के निर्देशन तथा सचिव श्री देवेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में संचालित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा जेल और रिमांड स्तर पर जरूरतमंदों को लगातार निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कॉल सेंटर 15100 के माध्यम से भी नागरिकों को कानूनी जानकारी और परामर्श दिया जा रहा है।

चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव ने बताया कि जून माह के दौरान रिमांड स्तर पर 38 अभियुक्तों को विधिक सहायता प्रदान की गई। मजिस्ट्रेट न्यायालय में 12 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद संबंधित अभियुक्तों को रिहा कराया गया। वहीं सत्र न्यायालय में दो जमानत आवेदन दाखिल किए गए।

उन्होंने बताया कि इस अवधि में 14 व्यक्तियों को कानूनी सलाह, 33 लोगों को विधिक सहायता, गिरफ्तारी से पूर्व 15 व्यक्तियों तथा गिरफ्तारी के बाद 28 व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त, जमानत मंजूर होने के बावजूद समय पर जमानत बंधपत्र प्रस्तुत न कर पाने वाले पांच अभियुक्तों की जमानत शर्तों में संशोधन के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जून माह में कुल 15 व्यक्तियों की रिहाई सुनिश्चित कराई गई।

जिला कारागार बस्ती में विधिक सहायता के लिए स्थापित हेल्प डेस्क पर नियमित रूप से पराविधिक स्वयंसेवक और अधिवक्ता बंदियों तथा उनके परिजनों को आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। डीएलएसए सचिव श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा जिला कारागार में नियमित जेल लोक अदालत आयोजित किए जाने के लिए भी न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव ने समाज के गरीब, कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग के लोगों से अपील की कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठाएं।

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